समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल रोसड़ा थाना क्षेत्र के एरौत गांव निवासी पत्रकार संजीव कुमार सिंह ने पूछे जाने पर बताया कि हमारे पूर्वज हाई स्कूल एरौत को बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह पिता प्रदीप सिंह के द्वारा खेसड़ा नम्बर 950 से पांच कटटा 6 धूर जमीन दिया गया है।इस जमीन पर हाई स्कूल का मैदान है। जबकि मेरे द्वारा खेसड़ा नम्बर 1018 पर दुकान का निर्माण किया गया । इस मामले में अंचलाधिकारी रोसड़ा द्वारा हाई स्कूल के आवेदन पर स्कूल का सीमांकन कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हाई स्कूल की जमीन पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं है। गांव के दो युवक ग्रामीणों को गुमराह कर रहे है। गुमराह में वे फूलदेव सिंह पिता नंेगर सिंह का स्कूल के नाम का केवाला दिखला रहे है। इस केवाला में चार खेसड़ा का जिक्र है। खेसड़ा संख्या 1017, 1018, 1019 एवं 1020 का जिक्र है। इसमें से किसी भी खेसड़ा पर स्कूल का दखल कब्जा नहीं है। खेसड़ा संख्या 1017 पर परमेश्वर नोनिया, 1019 पर आदित्य नारायण सिंह, 1020 पर सत्यनारायण लाल, भोला झा, शिवनन्दन झा का मकान बना हुआ है। इन सभी खेसड़ा की राजस्व रसीद संबंधित लोगों के नाम से कट रही है। मैं विगत चुनाव में जिला परिषद का क्षेत्र संख्या 41 से चुनाव लड़ा था। ग्रामीण राजनीति एवं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करने को लेकर कुछ युवकों के माध्यम से आपतिजनक एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर भड़का रहे है। वैसे जमीन के उपयुक्त कागजात, खतियान राजस्व रसीद, तरमीन नकल, तैरीज, पर्चा, जमीन्दारी रसीद एवं तत्कालीन रैयत आदि से संबंधित सारे कागजात सबूत के तौर पर संबंधित अधिकारी को दी जा चुकी है। कुछ मीडियाकर्मी ागजातों की छानबीन किये बगैर भ्रामक खबर चला रहे है जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। पीआईबी एक्ट में स्पष्ट है कि गुमराह करने, अफवाह फैलाने, भड़काने, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना प्रतिबंधित है।
पलटन साहनी संवाददाता समस्तीपुर की रिपोर्ट
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