गया था जिसमें ये लोग पूर्णरूपेण जख्मी हुए थे जिसका रोसडा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था इसका कांड संख्या 113/92 था जिसमें ए लोग जेल जा चुके हैं तथा समस्तीपुर न्यायालय में इस सब को 3 साल का सजा सुनाई गई थी । ये लोग पटना उच्च न्यायालय में अपील पर छूटे हुए हैं उन्हीं सब मामले को लेकर मणिकांत राय ने बताया कि उक्त केस को उठाने के लिए तरह-तरह का घटना का अंजाम दे रहा है यहां तक कि उन्होंने बताया की मरोशी जमीन में भी जबरन कब्जा कर रखे हैं जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं रोसडा व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ कोर्ट में 21/92 चल रहा है जिसमें न्यायालय द्वारा जमीन छोड़ने के लिए आदेश दिया जा चुका है फिर भी न्यायालय के आदेश को वे लोग अवहेलना किए हुए हैं मणिकांत ने कहा कि सरपंच किशोरी यादव एवं पंचों द्वारा भी उस घटना को जांच पड़ताल की गई और वे लोग सरपंच के बातों को नहीं माने हैं
समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में बैजनाथ यादव भगवान प्रसाद यादव हरेराम यादव विश्वनाथ यादव पंकज यादव अमित कुमार यादव सुमित कुमार यादव समेत 15 से 20 की संख्या में अपराधी द्वारा जेसीबी से जमीन का मिट्टी काटने की शिकायत मणिकांत राय द्वारा रोसड़ा पुलिस को किया गया ,मणिकांत राय ने इस संदर्भ में रोसरा थाना को जानकारी दिया की मिट्टी काटने पर विरोध किए जाने पर उक्त सारे अपराधी ने जानलेवा हमला कर दिया परंतु स्थानीय ग्रामीण एवं पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से जान बच गई तथा पुलिस पदाधिकारी राज किशोर सिंह मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर छानबीन में जुट गए वहीं अपराधी लोग भागने
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